प्रचार के लिए संपबिना किसी संपत्ति को विरूपित करने के लिए एक हजार रुपये की निजी संपत्ति पर चुनावीत्ति स्वामी की पूर्व सहमति की आवश्यकता लिखी गई।

अंबिकापुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन 2023 के लिए कार्यक्रम की घोषणा की गई है, साथ ही इस जिलों में आदर्श आचरण सहित प्रभावकारी हो गया है। चुनावी सभा के दौरान विभिन्न राजनीतिक शास्त्रियों एवं ईसाइयों द्वारा पोस्टर एवं बैनर प्रचार-प्रसार के लिए प्रचार-प्रसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त विद्युत एवं टेलीफोन के खंभों पर भी चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियां दी जाती हैं। कच्चे कार्य से प्रोटोटाइप का ढाँचा होता है। छत्तीसगढ़ शासन हुकूमत हड़ताल चोट अधिनियम 1994 की धारा-3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि से किसी संपत्ति को जमीन, खड़िया, रंग या किसी अन्य सामग्री से लिखकर या बेचकर उसे भेजा जा सकता है। विरूपित चाहे तो 1000 रुपये तक की छूट पर दंडनीय होगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ संपत्ति दुर्घटना निवारण अधिनियम 1994 की धारा-5 में प्रदत्त पॉवर्स का उपयोग करने का आदेश जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के प्रचार-प्रसार के दौरान यदि विभिन्न प्रकार के प्रचार-प्रसार के समय में विभिन्न प्रकार के प्रचार-प्रसार के समय में विभिन्न प्रकार के प्रचार-प्रसार के नारे लगाए जाते हैं, तो विभिन्न प्रकार के प्रचार-प्रसार के नारे लगाए जाते हैं। विद्युत एवं दूरदर्शन के खंभों पर झंडिया के लोग चले जाते हैं या ऐसे पोस्टर एवं बैनर हटा दिए जाते हैं, जिनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया जाता है, तो पहचाने जाने वाले व्यक्ति से किसी भी तरह की कमजोरी से मुक्त हो जाते हैं या किसी को भू-राजस्व के मित्र के रूप में चिह्नित कर लेते हैं। वेव कीगे। इस तरह के पोस्टर एवं बैनर पोस्टर तथा इलेक्ट्रोनिक नारास्टिक्स के लिए जिलों के प्रत्येक जिले में लोक सांस्कृतिक सुरक्षा दस्ता से संबंधित प्रभाव की आपूर्ति करने की बात कही गई है। इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग के फ़्लोरिडा गैंग के स्वायत्त संख्या में स्टाफ़ सार्जेंट शामिल हैं। यह लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता टीआई या कार्यालय प्रभारी के सीधे देख-रेख में कार्य करता है। इस दस्ते को सहायता के लिए और साइट पर विक्रेता कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित थाने का एक सहायक उपनिरीक्षक पुलिस मुख्यालय, पटवारी और स्थानीय निकाय के एक कर्मचारी की सलाह दी जाएगी। इस दस्ते को एक वाहन उपलब्ध फर्नीचर, जिस पर लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता का बैनर लगाया जाएगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस दल को लोक संपत्ति के पतन से उबरने के लिए सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी। यह लोक संपत्ति सुरक्षा दस्तावेज के समापन तक टीआई या प्राधिकारी के सीधे लाइन-लाइन में अपने ऑर्केस्ट्रा में दैनिक यात्रा करते हुए लोक संपत्ति को विरूपित होने से रोकेगा।
ऑर्डर ऐसे की जाएगी कार्रवाई
रजिस्ट्रार एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार यदि किसी राजनीतिक दल या चुनावी गुट वाले अंशधारक द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है, तो निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित स्टेशन में प्रथम रिपोर्ट सूचना दर्ज की जाएगी। इसके बाद लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्रवाई की जाएगी। निगमित प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अनुमोदित जांच कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। वामपंथी राजनीतिक दल, यदि किसी निजी संपत्ति पर चुनाव प्रचार से संबंधित कोई नारा, पोस्टर, बैनर इत्यादि शामिल हैं, तो इसके लिए उनसे संबंधित संपत्ति स्वामी की पूर्व सहमति लेनी होगी। सहमति के बाद उपयोग किए गए संपत्ति संबंधी विवरण में फ़ॉर्मैट के साथ तीन दिन के लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करना होगा। कंपनी के प्रभारी लोक संपत्ति फ्लैट्स से संबंधित प्राप्त एमबीए को एक पंजी में पंचीबद्ध करेंगे। शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाए जाने पर लोक संपत्ति सुरक्षा मित्र को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाएगा। निगम प्रभारी कार्रवाई से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन संबंधित रिटर्निंग, सहायक रिटर्निंग ऑपरेटर को भेजेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने उन्हें जिला समाचार अधिकारी को भेजा। सहायक रिटर्निंग इंजीनियर को भेजेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने उन्हें जिला समाचार अधिकारी को भेजा। सहायक रिटर्निंग इंजीनियर को भेजेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने उन्हें जिला समाचार अधिकारी को भेजा।

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