अमानक औषधि का भंडारण एवं विक्रय प्रतिबंधित


अंबिकापुर। कृषि विभाग के उप संचालक एवं अनुज्ञापन अधिकारी पीएस दीवान ने कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि राज्य कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला ठेलकाडीह राजनांदगांव में कीटनाशी औषधि का नमूना अमानक पाए जाने के फलस्वरूप अंबिकापुर के डिगमा के राय कृषि सेवा केन्द्र से प्राप्त एममेक्टिन बेंजोट 5 प्रतिशत एसजी कीटनाशी का जिले में भंडारण एवं वितरण तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। इस उर्वरक की निर्माता कंपनी परफेक्ट क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड है।

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