6 से 20 जुलाई तक राजस्व पखवाड़े का आयोजन

फौती, नामांतरण एवं बटवारा, जैसे प्रकरणों के निराकरण के लिए गांवों में लगेंगे शिविर, राजस्व सचिव ने राजस्व पखवाड़ा आयोजित करने जारी किए विस्तृत दिशा-निर्देश

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पहल पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने राजस्व विभाग को 6 से 20 जुलाई तक राजस्व पखवाड़े का आयोजन कर आमजनों की समस्या तत्काल मौके पर निराकरण के निर्देश दिये हैं। राजस्व विभाग को लेकर लोगों में काफी असंतोष है और महिनों व सालों तक चक्कर लगाने पर छोटे-छोटे प्रकरणों में निराकरण हो पाता है। ऐसे में जनता की समस्या को ध्यान में रखते हुए विष्णुदेव सरकार की यह एक बड़ी पहल है। जिसके तहत् गांवों में राजस्व पखवाड़े का आयोजन कर आमजनों की समस्या सुनी जायेगी।

बताया जा रहा है कि राजस्व पखवाड़े के दौरान आयोजित होने वाले शिविरों में प्राप्त होने वाले आवेदनों के कई ऐसे प्रकरण जिसका निराकरण तत्काल किया जा सकता है, उन्हें मौके पर ही आनलाईन अपलोड कर हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन, पंचनामा कर प्रविष्टि करते हुए मौके पर ही नोटिस जारी कर पक्षकारों को तामिली कराकर निराकरण करने के निर्देश मिले हैं। शिविर स्थल पर ही बी-1, खसरा और किसान किताब के प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाना है।

राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से कहा गया है कि राजस्व पखवाड़े का आयोजन 6 से 20 जुलाई तक किया जायेगा। इस दौरान राजस्व नयायालय से संबंधित लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत् लोक सेवाओं की अदायगी हेतु समय सीमा के अंदर कार्यवाही की जायेगी। राजस्व पखवाडे़ में अविवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन, वृक्ष कटाई का समय-सीमा में निराकरण, राजस्व न्यायालयों में शून्य आदेश पत्र वाले प्रकरणों को 15 जुलाई तक शत-प्रतिशत निराकरण सहित नगरीय क्षेत्रों के सीमांकन प्रकरणों का भी पूर्ण निराकरण किया जायेगा।

विवादित नामांतरण, विवादित खाता विभाजन और धारा 115 अंतर्गत अभिलेख त्रुटि हेतु आवेदन प्राप्त कर इसके लिये जिम्मेदारी तय करते हुए 31 जुलाई तक शत-प्रतिशत निराकरण के निर्देश दिये गये हैं। इसी तरह आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र संबंधी समस्त आवेदनों का शिविर स्थल पर ही लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आनलाईन जमा कराते हुए और समय-सीमा में शत-प्रतिशत निराकरण कराने हेतु कहा गया है। शिविर में प्राप्त होने वाले आवेदनों एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्रत्येक दिवस निर्धारित प्रपत्र में कार्यालय को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये हैं।

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