मनी लॉन्ड्रिंग केस में 6 महिने बाद आप नेता संजय सिंह को मिली जमानत

दिल्ली आबकारी नीति मामले में हुई कथित घोटाले में 2 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप

नई दिल्ली/देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के नेता एवं सांसद संजय सिहं के मामले में गिरफ्तारी एवं हिरासत को चुनौती देने वाले मामले में सुनवाई करते हुए प्रर्वतन निदेशालय से पूछा की क्या दिल्ली आबकारी नीति के मामले में हुई कथित घोटाले में इन्हें और हिरासत में रखने की आवश्यकता है। प्रर्वतन निदेशालय द्वारा 4 अक्टूबर 2023 को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। उन्होंने इस मामले में न्यायालय के समक्ष इस आधार पर जमानत का अनुरोध किया था कि वे 3 महिने से अधिक समय से जेल में हैं और इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता एवं न्यामूर्ति पी बी वराले की पीठ ने सॉलिस्टर जनरल एस वी राजू से कहा कि संजय सिंह के पास से कोई धन बरामद नहीं हुआ है। 2 करोड़ रूपये रिश्वत लेने के जो आरोप हैं उस पर जांच सुनवाई के दौरान भी हो सकती है। ऐसे में क्या संजय सिंह को और अधिक हिरासत में रखने की आवश्यकता है। इस दौरान जमानत का ईडी ने विरोध नहीं किया और संजय सिंह को सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल गई।

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