छत्तीसगढ़ आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट ने 58 प्रतिशत आरक्षण पर रोक हटाई, तुरंत भर्ती और प्रमोशन के निर्देश दिए

रायपुर-लम्बे समय से सरकारी नौकरी की आस लगाये बैठे छत्तीसगढ़ के युवाओं को अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। दरअसल सितम्बर 2022 में हाईकोर्ट बिलासपुर के एक फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी भर्तियों पर रोक लग गई थी साथ ही नई भर्तियों के लिये भी अधिसूचना नहीं निकल रही थी, जिससे प्रदेष के युवा बेरोजगारों में काफी आक्रोष था। लगातार युवा बेरोजगार सरकार से नौकरी देने की मांग कर रहे थे। सितम्बर 2022 में हाईकोर्ट बिलासपुर में प्रदेष में आबादी के आधार पर लागू 58 प्रतिषत की आरक्षण की व्यवस्था को रद्द कर, पुराने 50 प्रतिषत की आरक्षण व्यवस्था पर नियुक्ति कराने के आदेष दिये थे। जिसके बाद प्रदेष में षुरू हुई आरक्षण की राजनीति ने प्रदेष में आरक्षण को लेकर जो विरोध-प्रदर्षन षुरू किया, उससे घबराई सरकार ने 76 प्रतिषत आरक्षण को लेकर एक नया आरक्षण संषोधन बिल लाया था, जो कि अब भी राजभवन में लटकी हुई है। किन्तु बताया जा रहा है कि सर्वौच्च न्यायालय ने 58 प्रतिषत के आरक्षण को लागू करते हुए रूकी हुई भर्ती की प्रक्रिया को षुरू करने का निर्णय दिया है।

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