फिल्मों और टीवी सीरियल में एक्टिंग नहीं कर पाएंगे सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार ने जारी किया नया आदेश

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा. (फाइल फोटो)

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा. (फाइल फोटो)

कर्नाटक राज्य सिविल सर्विसेज (आचरण) नियम, 2020 (Karnataka State Civil Services (Conduct) Rules) के अनुसार, कर्नाटक सरकार फिल्मों, टीवी कार्यक्रमों में सरकारी अधिकारियों के अभिनय करने पर प्रतिबंध लगाएगी.

बेंगलुरु. कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) के नए नियमों के मुताबिक, सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति एक्टिंग (Acting) नहीं कर पाएगा. राज्य सरकार ने यह जानकारी मंगलवार को प्रकाशित हुए नए कर्नाटक राज्य सिविल सर्विसेज (आचरण) नियम, 2020 में दी है. फिलहाल सरकार ने इसमें सुझाव और आपत्तियों के लिए 15 दिनों का समय दिया है.

कर्नाटक राज्य सिविल सर्विसेज (आचरण) नियम, 2020 का ड्राफ्ट मंगलवार को प्रकाशित हुआ, जिसमें कर्नाटक की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम बनाए हैं. कर्नाटक सरकार ने फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों (Film and tv programme) में सरकारी अधिकारियों के एक्टिंग करने पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है. इसे अंतिम रूप देते ही यह तुरंत प्रभाव में आ जाएगा.

एक्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन कहानियां लिख सकते हैं
ड्राफ्ट नियम में कई विशेषताएं हैं. इसमें एक शीर्षक ‘प्रेस, रेडियो या टेलीविजन, परफॉर्मिंग आर्ट्स या किसी भी तरह के मास मीडिया में हिस्सा लेने या पुस्तकों, लेखों आदि के प्रकाशन से जुड़ा हुआ है.’ नियम में कहा गया है, ‘कोई भी सरकारी कर्मचारी फिल्मों और टेलीविजन सीरियल में काम नहीं करेगा या सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर इससे जुड़ी किसी भी गतिविधि से खुद को नहीं जोड़ेगा.’

इस नियम के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी को अधिकारी की अनुमति के बगैर किसी भी अखबार या प्रकाशन के एडिटिंग या मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले पाएगा. हालांकि, साहित्य, नाटक, लेख, कविता, छोटी कहानियां, उपन्यास बिना उच्च अधिकारी की अनुमति के प्रकाशन की अनुमति होगी, लेकिन इस तरह प्रकाशन के लिए या प्रचार के लिए अधिकारी अपने पद का इस्तेमाल नहीं करेंगे.

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