अपहरण कर युवक की हत्या, तीन आरोपियों को आजीवन कारावास


अंबिकापुर। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने युवक का अपहरण कर हत्या करने के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2020 का है। आरोपी अपहरण करने के बाद युवक को गांधीनगर थाना क्षेत्र के द्वारिकानगर, हुंड्रामाड़ा जंगल में ले गए और मारपीट करते हुए गला दबाकर हत्या कर दी।
जानकारी के अनुसार गांधीनगर थाना क्षेत्र निवासी मृतक रामकृपाल साहू 30 नवंबर 2020 को बाइक से ग्राम खलीबा गया था। यहां से खलीबा माझापारा निवासी गंगा राम चेरवा उर्फ चमन पिता श्यामलाल, बृजेश चेरवा उर्फ बतिया पिता सुधराम चेरवा व कृष्णा प्रसाद उर्फ कौदा पिता मुरली मनोहर ने रामकृपाल का अपहरण कर लिया। घर वापस नहीं आने पर रामकृपाल की पत्नी गायत्री साहू ने गांधीनगर थाने में गुम इंसान का मामला दर्ज कराया था। पुलिस मामले में अपहरण का मामला दर्ज कर रामकृपाल की तलाश कर रही थी। एक दिसंबर 2020 को रामकृपाल की लाश द्वारिकानगर हुंड्रामाड़ा जंगल में मिली थी। इसके बाद पुलिस ने मामले को जांच में लिया और धारा 365, 302, 201 व 34 के तहत आरोपी खलीबा निवासी गंगा राम चेरवा उर्फ चमन पिता श्यामलाल, बृजेश चेरवा उर्ऊ बतिया पिता सुधराम चेरवा व कृष्णा प्रसाद उर्फ कौदा पिता मुरली मनोहर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल के न्यायालय में केस चल रहा था। आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध पाए जाने पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक आरोपी पर 500 रुपये अर्थदंड से दंंडित किया है।
आईटी एक्ट के आरोपी को सश्रम कारावास
आईटी एक्ट के मामले में न्यायाधीश ने आरोपी को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2020 का है। अंबिकापुर निवासी अहमद रजा उर्फ बाबा पिता स्व.हासिम खान, एक युवती के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उसके नाम से अश£ील फोटो व वीडियो अपलोड कर उसे बदनाम कर रहा था। युवती ने इसकी जानकारी मिलने पर मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 509 (ख), 66 सी एवं 66 बी आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया था और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश की थी, यहां से उसे जेल दाखिल कराया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पूजा जायसवाल ने आरोपी अहमद रजा उर्फ बाबा को सश्रम कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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