बिना साउंड लिमिटर ध्वनि सिस्टम का उपयोग करने पर किया जाएगा राजसात


कलेक्टर व एसपी ने डीजे संचालकों को बैठक में नियमों व प्रावधानों की दी जानकारी
निर्देशों का उल्लंघन करने पर ध्वनि प्रदूषण एवं छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई


अंबिकापुर। कलेक्टर कुंदन कुमार तथा पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बुधवार को जिले के सभी डीजे संचालकों की बैठक ली। बैठक में ध्वनि तीव्रता कोलाहल नियंत्रण सीमा के भीतर रखने के निर्देश दिए गए। इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई से अवगत कराया गया। इस दौरान एएसपी पुपलेश कुमार, अपर कलेक्टर सुनील नायक, एसडीएम अंबिकापुर पूजा बंसल सहित जिला स्तरीय अधिकारी एवं डीजे संचालक उपस्थित थे।
कलेक्टर कुंदन कुमार ने डीजे संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि नियमों का पालन सुनिश्चित करें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशानुसार डीजे की तीव्रता कोलाहल नियंत्रण सीमा के बाहर होने पर नियमों के उल्लंघन पर सीधे राजसात की कार्रवाई होगी। साथ ही नियमानुसार एफआइआर दर्ज होगा। नियमों तथा प्रावधानों का पालन करें। ध्वनि यंत्रों पर साउंड लिमिटर लगवाएं। समय सीमा का ध्यान रखें और जिला प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा ध्वनि प्रदूषण करना दंडनीय अपराध है। आम जन की सुविधा का ध्यान रखें, उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने डीजे संचालकों को नियमों एवं प्रावधानों से अवगत कराते हुए ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 एवं छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया सभी जिलों में नियमों एवं निर्देशों का उल्लंघन करने पर उपकरणों का अभिग्रहण, राजसात करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है। ध्वनि प्रणाली के उपकरणों को किराए पर देने वालों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि उपकरण में साउंड लिमिटर लगा हो। बिना साउंड लिमिटर लगे डीजे एवं साउंड एमप्लीफायर साथ ही प्रेशर हॉर्न को राजसात किया जाएगा। यह नियम केवल डीजे एवं साउंड सिस्टम पर ही नहीं प्रेशर हार्न एवं पटाखों पर भी लागू होता है।
इस अवधि में ध्वनि यंत्र पूर्णत: प्रतिबंधित
पुलिस अधीक्षक ने बताया आदेशानुसार आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि यंत्रों पर पूर्णत: प्रतिबंध है। निर्धारित साउंड लिमिट अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसिबल, वाणिज्य क्षेत्र में 65 डेसिबल, आवासीय क्षेत्र में दिन के समय 55 डीबीए, शांत परिक्षेत्र में दिन के समय 50 डेसिबल तक सीमा निर्धारित है। शांत परिक्षेत्र में या साइलेंस जोन हॉस्पिटल, विद्यालय या कोई भी शिक्षण संस्थान एवं न्यायालय के 100 मीटर का एरिया शामिल है।
उल्लंघन करने पर पेनाल्टी का प्रावधान
पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया साइलेंट जोन में कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन करने पर पेनाल्टी का प्रावधान है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के साउंड एमप्लीफायर, ड्रम, टॉम टॉम, ट्रंपेट, तेज गति वाले हॉर्न, तेज आवाज वाले पटाखे, लाउडस्पीकर एवं पब्लिक एड्रेस सिस्टम के उपयोग पर पेनाल्टी का प्रावधान है।

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