ईसीआई के अधीन होंगे अधिकारी-कर्मचारी, स्वेच्छारिता पर लगी बंदिश


जिले में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने तैयारियां पूर्ण, आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने की अपील
निर्वाचन संबंधी सुझाव एवं शिकायत हेतु टोल फ्री नंबर 1950 जारी, जिला स्तर पर कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07774-296291 व 07774-296513 पर भी दे सकते हैं जानकारी


अंबिकापुर। विधानसभा निर्वाचन-2023 हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू करने के बाद सोमवार को कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी कुंदन कुमार ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि जिले में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के अंतर्गत निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों व आदर्श आचार सहिंता के प्रावधानों के अनुरूप सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद संपत्ति विरूपण की कार्रवाई चल रही है। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिले में परिशांति बनाए रखने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10 बजे से प्रात: 06 बजे तक निषेध किया गया है।
कलेक्टर ने बताया कि जारी किए गए निर्वाचन कार्यक्रमों के तहत सरगुजा जिले के तीनों विधानसभा में 17 नवंबर को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विधानसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। इसी तरह नाम निर्देशन पत्रों की स्कूटनी की तिथि 31 अक्टूबर तथा अभ्यर्थियों की नाम वापसी की अंतिम तिथि 02 नवंबर, मतदान की तिथि 17 नवंबर निर्धारित है। इसी तरह मतगणना की तिथि 03 दिसंबर निर्धारित की गई है। विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की जा चुकी है, प्रशिक्षण प्रक्रियाधीन है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील नायक उपस्थित थे।
जिले में 6,49,319 मतदाता, 781 मतदान केंद्र
कलेक्टर ने बताया जिले में कुल 06 लाख 49 हजार 319 मतदाता हैं। इसमें 03 लाख 21 हजार 113 पुरूष, 03 लाख 28 हजार 190 महिला और 15 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 5629 है। 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 7029 है। सेवा मतदाताओं की संख्या 900 है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 781 मतदान कंेद्र बनाए गए हैं। इसमें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 09 लुण्ड्रा के 254 मतदान केन्द्र, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 10 अंबिकापुर के 282 और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 11 सीतापुर के 245 मतदान केंद्र्र शामिल हैं। निर्वाचन हेतु पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था की जा रही है।
ऑनलाइन नामिनेशन के बाद हार्डकॉपी जमा कराना होगा
कलेक्टर कुंदन कुमार ने बताया अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नॉमिनेशन एफिडेविट एवं सुरक्षा धम जमा करने की सुविधा प्राप्त है। नॉमिनेशन फॉर्म के प्रिंट आउट के साथ आवश्यक दस्तावेज रिटर्निंग ऑफिसर को हार्डकॉपी में जमा कराना होगा। विधानसभा 09-लुण्ड्रा एवं 11-सीतापुर विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। अत: इस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए जमानत राशि पांच हजार रुपये एवं विधानसभा अंबिकापुर क्षेत्र सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जमानत राशि दस हजार रुपये होगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी सहित पांच व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं, इसमें प्रत्याशी चाहे तो अधिवक्ता को शामिल कर सकता है। नाम निर्देशन हेतु प्रयोग किए जाने वाले वाहनों की अधिकतम संख्या 03 होगी।
मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति हुई सक्रिय
कलेक्टर ने बताया कि राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी। राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व उपरोक्त कमेटी से राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे। उन्होंने सभी मीडिया प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामला संज्ञान में आते ही तत्काल सूचना देने कहा तथा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष मतदान हेतु सहयोग की अपील की। कलेक्टर ने निर्वाचन से संबंधित सी विजिल सुविधा, वोटर हेल्पलाइन, वोटर टर्नआउट, वोटर सर्विस पोर्टल सहित अन्य एप्लिकेशन के बारे में भी जानकारी दी।
शिकायत के लिए कॉल करें टोल फ्री नंबर पर
राज्य एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नंबर 1800 23 311950 एवं जिला स्तरीय टोल फ्री नंबर 1950 पर निर्वाचन संबंधित शिकायत दूरभाष के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती है। जिला स्तर पर कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07774-296291 एवं 07774-296513 पर भी कॉल किया जा सकता है।
687 लाइसेंसी बंदूकों में 442 जमा, 53 सुरक्षा गार्डों के
पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया जिले में आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17 उप धारा 3 के उपक्लॉज (बी) एवं धारा 21 तथा सशस्त्र नियम 2016 के तहत जिला अंतर्गत समस्त लाइसेंस धारी आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जमा करने का निर्देश जारी किया गया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिले में भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित न हो। इन अस्त्र-शस्त्रों का दुरूपयोग न किया जा सके। उन्होंने बताया जिले में कुल 687 लाइसेंसी बंदूकधारक हैं। इसमें से 53 विभिन्न क्षेत्रों में सेवा देने वाले सुरक्षा गार्ड हैं। अभी तक 442 आग्नेय शस्त्र जमा किए गए हैं। सुरक्षा गार्डों के बंदूक जमा नहीं किए जाएंगे। शेष 182 लाइसेंसी बंदूकों को सात दिवस में जमा करना अनिवार्य होगा।
बिना अनुमति सभा, रैली, जुलूस नहीं, जिले में धारा 144 लागू
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुन्दन कुमार ने लोक शांति व सुरक्षा को दृष्टिगत रखकर कानून व्यवस्था के संबंध में सभी पहलुओं एवं तथ्यों पर विचारोपरांत धारा-144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। इसमें ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी एवं सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हों, किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र धारदार घातक हथियार लेकर नहीं चलेंगे। धार्मिक परंपरा अनुसार रखे जाने वाले कृपाण पर यह कंडिका प्रभावशील नहीं है। विभिन्न सभाओं, रैली एवं जुलूस के पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी, कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लेना होगा। आवेदन पत्र में सभाओं, रैली, जुलूस का स्थान, दिनांक एवं समय का उल्लेख करना होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघों तथा आम जनता पर लागू होगा, जो 05 दिसंबर 2023 तक सरगुजा क्षेत्रांतर्गत प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध धारा 188 भादवि अंतर्गत अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी।

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