वृद्ध पिता के हत्यारोपी पुत्र को आजीवन कारावास


अंबिकापुर। लाठी डंडे से पीट-पीट कर वृद्ध पिता की हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी अपने ही पिता की 24 नवंबर 2020 की रात विवाद पर हत्या कर दिया था।
जानकारी के अनुसार मृतक सुखलाल मझवार उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सैदू मझवारपारा का रहने वाला था। 24 नवंबर 2020 को सुखलाल का बेटा धनीराम शराब सेवन करके घर आया और अपनी शादी की बात को लेकर पिता के साथ विवाद करने लगा। इस दौरान गुस्से में धनीराम ने लाठी डंडे व हाथ-मुक्के से अपने वृद्ध पिता की बेदम पिटाई कर दी थी, इसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। इलाज के दौरान 29 नवंबर 2020 को सुखलाल की मौत हो गई। घटना में उदयपुर पुलिस ने धारा 302 के तहत आरोपी पुत्र सुखलाल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल कर दिया था। इसके बाद से मामले की सुनवाई न्यायालय अंबिकापुर में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के यहां चल रही थी। मामले की सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल ने आरोपी कुलयुगी पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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