हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच पक्षकार को जमीन पर दिलाया कब्जा

अंबिकापुर। कड़ी सुरक्षा के बीच हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन द्वारा विवादित जमीन पर पक्षकार को कब्जा दिलाया गया। कब्जा नहीं हटाने पर हाई कोर्ट ने एसडीएम व तहसीदार पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। वहीं कलेक्टर व एसपी को आदेश का पालन कराने के सख्त निर्देश दिए गए थे। इसके बाद जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पक्षकार को कब्जा दिलाया। इस दौरान कब्जाधारी द्वारा किसी तरह का विरोध नहीं किया गया। विवाद की स्थिति की आशंका पर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे।
शहर के बनारस रोड स्थित सुभाषनगर में श्रीम इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स का 1.67 हेक्टेयर भूमि है। इस भूमि पर वर्षों से एक परिवार का कब्जा था। मामला हाईकोर्ट में चल रहा था। वर्ष 2022 में भी हाईकोर्ट ने श्रीम इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स के पक्ष में फैसला सुनाया था और जिला प्रशासन को उक्त भूमि से कब्जाधारी को हटाकर पक्षकार को कब्जा दिलाने का आदेश दिया गया था। वहीं कब्जाधारी के विरोध के कारण कब्जा नहीं हट पाया था। इसके बाद अतुल दुबे ने पुन: हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कब्जा हटाने का आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट ने एसडीएम व तहसीलदार को सख्त निर्देश देते हुए 26 जुलाई तक कब्जा हटवाकर पक्षकार को कब्जा दिलाने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने कलेक्टर व एसपी को भी आदेश का पालन कराने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद जिला प्रशासन की टीम ने रविवार को पक्षकार को कब्जा दिलाया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रविवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पक्षकार को कब्जा दिलाया। इस दौरान विवाद की स्थिति को देखते हुए काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे। इस दौरान सीएसपी व अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं नगर निगम, राजस्व, विïद्युत विभाग की टीम भी काफी सक्रिय रही। कब्जाधारियों ने भी कोर्ट के आदेश को पालन करते हुए किसी तरह का विरोध किए बगैर कब्जा हटा लिया।

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