डीजे संचालकों को विधिवत अनुमति प्राप्त कर तय मानकों का रखना होगा ध्यान


बैठक में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले संगीत नहीं बजाने के निर्देश
आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले के डीजे संचालकों की पुलिस ने ली बैठक

अंबिकापुर। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक सरगुजा सुनील शर्मा के निर्देशन में जिले के सभी डीजे संचालकों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान डीजे संचालन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में विभिन्न दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए बैठक आयोजित करने के दिशा-निर्देश दिए गए। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुपलेश पात्रे, नगर पुलिस अधीक्षक स्मृतिक राजनाला के नेतृत्व में कोतवाली थाना अंबिकापुर में सरगुजा जिले के सभी डीजे संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान डीजे संचालकों को किसी भी सामाजिक, धार्मिक आयोजन, कार्यक्रम, रैली, जुलूस में डीजे संचालन से पूर्व विधिवत अनुमति प्राप्त करने के बाद ही डीजे सिस्टम लगाने कहा गया। साथ ही इन्हें साउंड सिस्टम के तय मानकों के अंतर्गत आवाज रखने एवं समय का विशेष ध्यान रखने रात्रि 10 बजे के पूर्व तक ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने के दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक दौरान डीजे संचालकों को नवीन प्रक्रिया के तहत रजिस्टर संधारण करने कहा गया, जिसमें विधिवत अनुमति एवं नियम शर्तों के साथ डीजे संचालन कराने वाले व्यक्ति का पहचान पत्र एवं अन्य जानकारियां लिखित रूप में प्राप्त कर रखी जाएंगी, जिससे आवश्यक होने पर संबंधित व्यक्ति एवं संचालक से तत्काल परस्पर सूचना स्थापित किया जा सके। बैठक में तय समय के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए जप्ती की कार्रवाई की हिदायत दी गई है। पुलिस अधिकारियों ने डीजे संचालन के दौरान किसी भी धर्म, संप्रदाय एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले संगीत नहीं बजाने हेतु सभी डीजे संचालकों को कड़ी समझाइश दी। उक्त सभी दिशा-निर्देशों पर डीजे संचालकों ने भी अपनी सहमति प्रदान की। बैठक के दौरान थाना प्रभारी कोतवाली राजेश सिंह, प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिंह, आरक्षक रुपेश महंत, जयदीप सिंह के अलावा सरगुजा जिले के सभी डीजे संचालक उपस्थित रहे।

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *