बलरामपुर मनरेगा लोकपाल ने तत्कालीन कार्यपालन अभियंता से 11 लाख रुपये अर्थदंड वसूली का दिया आदेश मामला जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-02 रामानुजगंज का

अंबिकापुर। जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 के तत्कालीन कार्यपालन अभियंता को दो प्रकरणों में मनरेगा लोकपाल बलरामपुर ने 11 लाख रुपये अर्थदंड का आदेश पारित करते हुए जुर्माना की रकम वसूल करने कहा है। मामला रामचंद्रपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चाकी एवं ग्राम पंचायत बेलकुरता, सुंदरपुर, धौली, बाहरचुरा में स्टाप डैम, कजवे और नहर पक्कीकरण के निर्माण कार्य से जुड़ा है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यालय जिला पंचायत सरगुजा अंबिकापुर द्वारा वर्ष 2007-08 और 2008-09 में प्रशासकीय आदेश दिया गया था, इसके लिए 12 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे। आदेश से 6 माह के अंदर काम पूर्ण करना था, लेकिन मनरेगा के नियमों का पालन नहीं किया गया। इसकी शिकायत दो आवेदनों के माध्यम से लोकपाल बलरामपुर के समक्ष अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी ने की थी। पूर्व लोकपाल ने शिकायत आवेदन को निरस्त कर दिया था। इसके बाद उन्होंने दोनों मामलों में उन्होंने लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण रायपुर के समक्ष अपील की थी। लोकपाल अपीलीय अधिकारी ने अपील स्वीकार करते हुए पुन: शिकायत की जांच करने का आदेश दिया था। इसके आधार पर मनरेगा लोकपाल बलरामपुर के द्वारा दोनों शिकायतों की विधिवत जांच की गई, जिसमें उपरोक्त दोनों कार्यों में भारी अनियमितता पाई गई। लोकपाल मनरेगा बलरामपुर ने दोषी पाते होते हुए तत्कालीन कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 रामानुजगंज को तीन लाख और आठ लाख का अर्थदंड, जुर्माना राशि वसूल करने, साथ ही उपरोक्त राशि एक माह के भीतर जमा नहीं करने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई करने की भी अनुशंसा की गई है। उक्त निर्णय की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा एवं कलेक्टर बलरामपुर के साथ-साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलरामपुर को भी प्रेषित की गई है।

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *