सभी प्रकार के तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा कोलाहल प्रतिबंधित


संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सशर्त दी जाएगी प्रयोग की अनुमति

अंबिकापुर। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 की घोषणाा करने के उपरांत निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के पालन, निर्वाचन कार्य, स्वतंत्र, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोकहित में आवश्यक है कि निर्वाचन की कार्रवाई समाप्ति होने एवं निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक संपूर्ण जिला सरगुजा सीमा क्षेत्र में तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा कोलाहल को प्रतिबंधित किया जाए।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुन्दन कुमार के द्वारा कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा-10 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी प्रकार के तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र, मोटर यान के विद्युत हार्न से उत्पन्न होने वाले कोलाहल एवं मनुष्य या मशीन द्वारा कारित कोलाहल जिससे सामान्य व्यक्ति घबरा जाएंं या जिसे सुनकर व्यक्ति क्षोभ या संत्रास कारित करे, को प्रतिबंधित किया गया है। निर्वाचन के प्रयोजन के लिए संपूर्ण निर्वाचन अवधि के दौरान प्रात: 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक किसी भी क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) को धीमी गति में प्रयोग करने की अनुमति संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के अधीन होगी। इस समयावधि में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर) का प्रयोग तभी किया जाएगा जब उससे निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, आदेशों का उल्लंघन न होता हो। चलित वाहन में ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का प्रयोग आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों या आदेशों के अनुरूप एवं आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा पर ही किया जाएगा। यह प्रतिबंध धारा-13 के तहत जिन्हें विधि द्वारा छूट प्रदान की गई है, उन पर लागू नहीं होगा। आदेश के माध्यम से लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा-16 (1) के प्रावधान अनुसार कोई पुलिस अधिकारी जो प्रधान आरक्षक के पद से कम संवर्ग का न हो, संबंधित ध्वनि विस्तारक यंत्र को जब्त करेगा। यह आदेश निर्वाचन कार्य के अवसान होने तक प्रभावशील रहेगा।

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