आदर्श आचार संहिता लागू होने के 72 घंटों के भीतर पूर्ण की गई संपत्ति विरूपण की कार्रवाई


शासकीय संपत्ति, कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों से 11 हजार से ज्यादा तथा निजी घरों से सात हजार से ज्यादा हटाए गए बैनर, पोस्टर सहित अन्य सामग्रियां

अंबिकापुर। विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु 09 अक्टूबर को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किए जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुन्दन कुमार के आदेशानुसार आदर्श आचार संहिता लागू होने के 72 घंटे के भीतर संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले के नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। शासकीय संपत्ति, शासकीय कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों, निजी घरों से राजनैतिक संबद्धता के सभी विज्ञापन, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्सी, दीवार लेखन, राजनैतिक व्यक्तियों के फोटो हटा लिए गए हैं। जिले में सभी विधानसभा क्षेत्रों से शासकीय संपत्ति, शासकीय कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों से कुल 11901 तथा निजी घरों से कुल 7768 बैनर, पोस्टर तथा अन्य सामग्रियां हटाई गई हंै। आयोग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन तत्परता के साथ आचार संहिता लागू होने के 24 घंटे के भीतर शासकीय संपत्ति एवं शासकीय कार्यालयों से, 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक स्थानों से तथा 72 घंटे भीतर निजी घरों से संपत्ति विरूपण की कार्रवाई किया है।

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