सीसीआई ने नई निजता नीति पर मांगी हैं जानकारियां, नोटिस पर रोक के लिए कोर्ट पहुँचे व्हाट्सएप व फेसबुक

व्हाट्सएप और उसकी मालिकाना कंपनी फेसबुक ने दिल्ली हाई कोर्ट से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ( सीसीआई (CCI)) के नोटिस पर रोक की मांग की। नोटिस में सीसीआई (CCI) ने व्हाट्सएप की नई निजता नीति की जांच के लिए इन दोनों को कुछ अहम जानकारियां देने के लिए कहा था। हाई कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच के जस्टिस अनूप जयराम भांभानी व जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा, वे मामले की मेरिट पर नहीं, केवल टेक कंपनियों की अर्जी पर निर्णय देंगे।

फेसबुक व व्हाट्सएप ने बताया, सीसीआई ने नोटिस 4 जून को जारी कर जानकारियां मांगी हैं। इसके लिए 21 जून तक की मोहलत दी गई थी। मामले से जुडी मुख्य याचिका चीफ जस्टिस की बेंच के समक्ष विचाराधीन है। अर्जी पर अगली सुनवाई 9 जुलाई को रखी गई है, इसी दिन मुख्य याचिका पर भी सुनवाई है। दोनों कंपनियों ने यह याचिका 22 अप्रैल को हाई कोर्ट के एक निर्णय को चुनौती देते हुए दायर की थी। निर्णय में सीसीआई द्वारा 24 मार्च को व्हाट्सएप की नई निजता नीति की जांच के लिए दिए गए आदेश पर दोनों कंपनियों की चुनौती ख़ारिज कर दी गई थी।

वहीं, सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पूछा कि सीसीआई (CCI) को नोटिस जारी करने की जल्दी क्या थी ? इस पर लेखी ने बताया कि जांच लंबी प्रक्रिया है, सवाल जल्दी का नहीं, प्रक्रिया समय से पूरी करने का है।
कोर्ट में तीनों के पक्ष, व्हाट्सएप : अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा, कंपनियों को 21 जून तक जवाब देने के लिए नोटिस दिया गया है। जबकि निजता नीति को पहले ही सुप्रीम कोर्ट व दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है। केंद्र भी इसकी जाँच कर रही है।

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