किशोर बियानी को मिली रिलायंस-फ्यूचर डील मामले में बड़ी राहत,सिंगल बेंच के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक

आज फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी को दिल्ली हाई कोर्ट ने रिलायंस-फ्यूचर डील मामले में राहत दी है। सिंगल बेंच के उस आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसमें मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस रीटेल के साथ फ्यूचर ग्रुप को 24713 करोड़ रुपये की डील को आगे बढ़ने पर रोक लगाई गयी थी। अमेजन जोकि अमेरिका की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी है उसने इस सौदे पर अपनी आपत्ति जाहिर की थी। अमेजन (Amazon)की याचिका पर सिंगल बेंच ने फ्यूचर और रिलायंस के सौदे पर रोक लगाई थी। पिछले साल 25 अक्टूबर को सिंगापुर के एमरजेंसी आर्बिटेटर ने फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस को अपना सौदा आगे नहीं बढ़ाने को कहा था। अमेजन ने इस आदेश को लागू करवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का सहारा लिया था ।

फ्यूचर ग्रुप की अपील पर चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की डिवीजन बेंच ने अमेजन को नोटिस जारी किया है। इससे पहले फ्यूचर और रिलायंस के सौदे को एकल पीठ ने रोक लगा दी थी। इसे फ्यूचर ने चुनौती दी थी। 30 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी और अन्य की संपत्ति तुर्की करने का भी आदेश भी जारी कर दिया था, लेकिन इस पर बेंच ने भी रोक लगा दी। 28 अप्रैल को किशोर बियाणी और अन्य को बेंच ने कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

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