बिना वैध अनुमति डीजे संचालन के मामले में संचालक गिरफ्तार, समारोह आयोजकों पर भी कार्रवाई

अंबिकापुर। डीजे संचालन को लेकर बार-बार दिए गए जा रहे दिशा-निर्देश का पालन नहीं करना अब संचालकों पर भारी पड़ रहा है। ऐसे ही एक मामले में पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन करते हुए लोक मार्ग पर सार्वजनिक उपद्रव मचाने के मामले में कार्रवाई करते हुए डीजे संचालक को वैध अनुज्ञा के बिना देर रात कानफोड़ू शोर में डीजे बजाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वाहन एवं डीजे सेट जब्त कर लिया है। पुलिस समारोह आयोजन के दोनों पक्षों के खिलाफ भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है।
सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान तीव्र आवाज में डीजे सेट का प्रयोग करने से आम नागरिकों को होने वाली परेशानियों को संज्ञान में लेकर पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज राम गोपाल गर्ग के मार्गदर्शन व पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला के नेतृत्व में नगर पुलिस अधीक्षक स्मृतिक राजनाला व प्रभारी कोतवाली उप निरीक्षक रुपेश नारंग द्वारा डीजे संचालकों की बैठक ली गई थी और डीजे संचालन के तय समय सीमा एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर ही ध्वनि स्तर रखने हेतु निर्देशित किया गया था। नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत भी दी गई थी। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को रात्रि गस्त के दौरान विभिन्न आयोजनों में देर रात तक प्रयोग हो रहे तीव्र ध्वनि वाले डीजे सेट पर सख़्ती से कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके पालन में 21 मई को पेट्रोलिंग टीम ने कंट्रोल रूम से मिली सूचना पर प्रतापपुर रोड अंबिकापुर मुख्य मार्ग में एक डीजे संचालक को अपने वाहन में डीजे सेट लोड कर तीव्र आवाज में बजाते और मुख्य मार्ग पर खतरनाक ढंग से वाहन खड़ा कर लोकमार्ग के आवागमन को अवरुद्ध करते पाया गया। इससे आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पेट्रोलिंग टीम ने डीजे संचालक लालसाय टेकाम निवासी परसा से डीजे बजाने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग की, जो वह प्रस्तुत नहीं किया। आरोपी द्वारा सार्वजानिक रूप से तीव्र आवाज में डीजे संचालन कर सार्वजानिक उपद्रव करने एवं लोकमार्ग को बाधित कर आम नागरिकों के जीवन को संकट में डालने के मामले में डीजे संचालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 314/23, धारा 283, 290 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में समारोह के आयोजन कर्ताओं के दोनों पक्षों के खिलाफ भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई हैं। कार्रवाई में प्रभारी कोतवाली उप निरीक्षक रुपेश नारंग, प्रधान आरक्षक विजय रवि, आरक्षक चंचलेश सोनवानी एवं पुलिस स्टाफ शामिल रहे।

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