बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे स्पा सेंटरों को पुलिस ने कराया बंद

अंबिकापुर। शहर में संचालित स्पा सेंटरों को पुलिस ने वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर बंद करा दिया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कोतवाली व गांधीनगर थाना क्षेत्र में संचालित किए जा रहे तीन स्पा सेंटरों पर सरगुजा पुलिस ने उक्त कार्रवाई की है। स्पा संचालकों को कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण अधिनियम के तहत नोटिस जारी करने के साथ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई के लिए मामले को श्रम विभाग एवं नगर निगम को सौंप दिया गया है।
शहर में संचालित स्पा सेंटरों के गलत तरीके से संचालन की शिकायत पुलिस अधिकारियों को मिली थी। पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज रामगोपाल गर्ग व पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने इसे संज्ञान में लिया और एक विशेष टीम का गठन कर स्पा सेंटरों के वैध लाइसेंस, कार्यस्थल पर महिला लैंगिक शोषण अधिनियम के तहत नियमों के पालन की जांच हेतु दिशा-निर्देश पुलिस टीम को दिए गए थे। मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला, नगर पुलिस अधीक्षक स्मृतिक राजनाला के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम द्वारा गांधीनगर थाना क्षेत्र में स्थित 01 स्पा सेंटर एवं थाना कोतवाली अंतर्गत 02 स्पा सेंटरों में औचक दबिश देकर जांच की गई। स्पा सेंटरो के संचालन के संबंध में कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल संचालकों को अस्थाई रूप से स्पा सेंटर बंद करने के निर्देश दिए गए। कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक शोषण अधिनियम के तहत नियमों का पालन नहीं होने पर स्पा संचालकों को वैधानिक नोटिस दिया गया है। स्पा सेंटरों में कार्यरत महिला कर्मचारियों से स्पा सेंटर के संबंध में पुलिस ने गहन पूछताछ की और इन्हें वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के दिशा-निर्देश दिए गए। पुलिस ने स्पा सेंटर के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। स्पा सेंटर संचालन के संबंध में वैध लाइसेंस नहीं प्रस्तुत किए जाने पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई के लिए श्रम विभाग एवं नगर निगम को सूचित किया गया है। कार्रवाई में प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत देवांगन, महिला थाना प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश्वरी चौबे, निरीक्षक अंजू चेलक, उप निरीक्षक अनीता आयाम एवं पुलिस टीम शामिल रही।

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