आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भाजपा के संघर्ष की जीत: रामसेवक पैकरा

अंबिकापुर– भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा ने आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि कुछ असंतुष्ट लोग, जो नहीं चाहते थे कि हमारे आदिवासी, जनजाति समाज को 32% आरक्षण मिले, हाईकोर्ट में गए जहां कांग्रेस सरकार द्वारा ठीक से जवाब न देने की वजह से हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई। इसी विषय पर आज संकल्प भवन भाजपा कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की रोक पर स्थगन आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब तत्काल भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। इस फैसले से साफ हो गया है कि 58 फ़ीसदी आरक्षण का पारित प्रस्ताव वैध है। श्री पैकरा ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। इस बात को लेकर हम पहले से ही कह रहे थे कि बहुत सोच-विचार करके इसको पारित किया गया है, लेकिन विघ्नसंतोषी लोगों ने इसे चुनौती दी। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से यह स्पष्ट कर दिया है, अतः हमारे शासनकाल में दिया जा रहे आदिवासियों को 32 फ़ीसदी आरक्षण का लाभ आज से मिलना प्रारंभ हो गया है। श्री पैकरा ने उम्मीद जताई कि पूरा छत्तीसगढ़ सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करेगा। यह डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती भाजपा प्रदेश सरकार की जीत है, जिसके निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है अब हर वर्ग को इस निर्णय का लाभ मिलेगा।

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