58 प्रतिशत आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 1 मई को

अम्बिकापुर-छत्‍तीसगढ़ में पूर्व में लागू 58 प्रतिशत आरक्षण विधेयक को हाई कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किये जाने के फैसले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होने वाली थी, जिसे सरकार की मांग पर 1 मई 2023 को कर दी गई है। आरक्षण मसले पर चौतरफा घिरी सरकार के लिये यह एक राहत की खबर है। बता दें कि वर्तमान में आरक्षण संबधी कोई कानून लागू नहीं होने की वजह से प्रदेश में कई भर्तियां लम्बित हैं और विभिन्‍न विषयों की प्रवेश परीक्षाओं की तिथि भी अब तक जारी नहीं की जा सकी है।

 पूर्व में इस मामले की सुनवाई दो जजों की बेंच में की जा रही थी, लेकिन अब इस मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच के द्वारा की जाएगी, जिससे उम्‍मीद की जा सकती है कि आरक्षण विवाद पर जल्‍द कोई फैसला आए जिससे प्रदेश की स्थिति सामान्‍य हो और तमाम लंबित भर्तियां पूरी हो सकें और एडमिशन की बाट जोह रहे छात्रों को भी उनका हक मिल सके।

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