प्रेमी जोड़े की हत्या कर पैरावट में लाश छिपाने वाले को आजीवन कारावास


अंबिकापुर। सरगुजा जिले के बतौली थाना अंतर्गत सुआरपारा में दो वर्ष पूर्व पैरावट के ढेर में प्रेमी जोड़े का अद्र्धनग्न सड़ा-गला शव मिलने का मामला सामने आया था। दोनों की हत्या करने वाले व्यक्ति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक सुआरपारा निवासी दिलीप पैंकरा का गांव की युवती से प्रेम संबंध था। 23 फरवरी 2021 की रात से दोनों गायब थे। 26 फरवरी 2021 की सुबह एक ग्रामीण के पैरावट से बदबू आने पर जब वह पैरा हटाकर देखा तो वहां दिलीप पैंकरा व उजाला का शव पड़ा था। दोनों शवों का कमर से नीचे का कपड़ा गायब था। पुलिस ने मामले में गांव के ही संतलाल उर्फ गट्टू को को पकड़ा था, जिसने एक नाबालिग के साथ मिलकर हत्या करना स्वीकारा। आरोपी ने दिलीप को लकड़ी से मारकर तथा युवती की गला दबाकर हत्या करने के बाद उनके शव को पैरा में डाल कर छिपा दिया था। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद संतलाल उर्फ गट्टू को हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसमें शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक हेमंत तिवारी ने की।

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *