
सूरत की सरकारें कोर्ट में पेश हुईं राहुल गांधी।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (राहुल गांधी) पर लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान देने के मामले में मानहानि केस दायर किया गया है। इस केस की अगली सुनवाई अब 10 दिसंबर को होगी।
- Information18Hindi
- आखरी अपडेट:
10 अक्टूबर, 2019, 11:49 AM IST
दरअसल, राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित रूप से मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की थी। इसी को लेकर उनके खिलाफ बीजेपी के स्थापितअनी विधायक पुरनेश मोदी ने आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था।
कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने 13 अप्रैल को कथित रूप से कहा था, ‘नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी … ये सबका मोदी उप नाम कैसे हो सकता है? सभी थानों का उपनाम मोदी ही कैसे होता है? ‘

सूरत की कोर्ट में पेश हुए राऊहल गांधी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीएच कपाड़िया ने मई में राहुल गांधी को समन जारी किया था। अदालत ने बीजेपी विधायक पुरनेश मोदी की आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत की गई शिकायत को स्वीकार कर लिया था। यह धारा आपराधिक मानहानि के मामले से संबंधित है। जुलाई में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी।
राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत में पूर्णेश मोदी ने कहा था कि कांग्रेस नेता ने अपनी इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय की मानहानि की है।
शुक्रवार को अहमदाबाद कोर्ट में पेश किया जाएगा
बता दें कि केरल के वायानाड से सांसद राहुल गांधी को आरएसएस-बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनके खिलाफ इसी तरह के एक अन्य मामले में शुक्रवार को अहमदाबाद में चल रही अदालती सुनवाई में भी शामिल होना चाहिए।
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