चेन्‍नई में PM मोदी और चीनी राष्‍ट्रपति जिनपिंग के स्‍वागत में लगेंगे बैनर, हाईकोर्ट ने दी इजाजत

पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच 11 और 12 अक्टट को चेन्‍नई में होना चाहिए द्विपक्षीय वार्ता।

पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच 11 और 12 अक्टट को चेन्‍नई में होना चाहिए द्विपक्षीय वार्ता।

चेन्‍नई (चेन्‍नई) में 11 और 12 अक्‍टूबर को पीएम मोदी (नरेंद्र मोदी) और चीन के राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग (शी जिनपिंग) के बीच द्विपक्षीय वार्ता है। मद्रास हाईकोर्ट (मद्रास उच्च न्यायालय) ने राज्य में लगाई सड़क किनारे बैनर और होडिंग पर रोक है।

नई दिलवाली चेन्नेई (चेन्नई) इस महीने में प्रशस्तव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (नरेंद्र मोदी) और चीन के रासपति शी जिनपिंग (शी जिनपिंग) के पहले द्विपक्षीय वार्ता के बीच से मद्रास हाईकोर्ट (मद्रास उच्च न्यायालय) बड़ा फैसला दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नीईपोर्ट से लेकर महाबलीपुरम तक 60 किमी की सड़क पर पीएम मोदी और शी जिनपिंग के स्वायत के लिए बैनर लगाने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच चेन्‍नई में 11 और 12 अक्‍टूबर को द्विपक्षीय वार्ता होनी है।

न्यायमूर्ति एम। स्रेडयनारायणन और न्यायमूर्ति एन शेषसयी की पीठ ने इस मामले में एक याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने कहा कि इस मामले में अनुमति की जरूरत नहीं है, इस्कीक बैनर लगाने की पाबंदी सिर्फ राजनीतिक पक्षों के लिए है।

बता दें कि टीएम सरकार की ओर से मूकूनिसिपल एसोसिएशनिस्ट्रेशन के कमिंजर ने कोर्ट में एक याचिका दायर करके प्रदेश में विभिन्‍न अथॉरिटी की ओर से बैनर लगाने संबंधी अनुमति न दिए जाने की बात कही। दरअसल पिछले महीने बैनर के कारण 23 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के बाद TN में बैनर और होडिंग पर रोक लगाई गई है। सरकार की ओर से मूकूनिसिपल न्यायालयिस्ट्रेशन के कमिश्ननर ने याचिका दायर करके हाईकोर्ट से प्रकाशित प्रतिष्ठानों पर बैनर लगाकर दोनों नेताओं के स्वयंगत की अनुमति मांगी थी।

पिछले महीने 23 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत उस समय हो गई थी, जब वह पहहिया वाहन से जा रही थी और ऊपर अवैध कानूनी तरीके से लगाई गई एक होडिंग गिर गई थी। इसके बाद उसके ऊपर से एक टैंकर गुजर रहा था। इसके बाद मामला बढ़ा तो मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य में सड़क किनारे हो रिकॉर्डिंग और बैनर लगाने पर रोक लगा दी थी और सरकार को फटकार लगा दी थी।यह भी पढ़ें: AIADMK होर्डिंग मामला: हाईकोर्ट का आदेश- शुभश्री के परिवार को 5 लाख मुआवजा दे टीबी सरकार

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