किसी भी पीड़ित महिला के साथ नहीं होगा अन्याय – डॉ. किरणमयी नायक

महिला आयोग की अध्यक्ष ने की सरगुजा-बलरामपुर जिले के 14 प्रकरणों की सुनवाई

अम्बिकापुर / छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक आज सरगुजा एवं बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के महिलाओं के उत्पीडन से संबंधित प्रकरणों की जन सुनवाई की। उन्होंने सुनवाई के लिए उपस्थित सभी पक्षकारों से चर्चा कर संबंधित प्रकरणों के स्थिति के संबंध में पूछताछ की। सुनवाई के दौरान सोशल डिस्टेंस एवं फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए कार्यवाही की गई।

जिला पंचायत सभाकक्ष में कुल 14 प्रकरणों की सुनवाई की गई जिसमें कुल Three मामलों में एफआईआर जिसमें एक मामला दहेज प्रताड़ना से संबंधित था जिसमें अनावेदको को 498ए के तहत पुलिस के सुपुर्द किया गया। एक मामला धोखाधड़ी से सम्बंधित था जिसमें एक छात्रा को बीएएमएस (नीट) मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने के नाम पर दो लोगों ने 1 लाख 75 हजार रूपए की ठगी की। मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए धोखाधडी के दोनों आरोपियों के ऊपर मामला दर्ज करने के निर्देश दिया गया तथा उन्हें पुलिस कस्टडी में सौंपा गया।

एक मामले में कलेक्टर जशपुर को पत्र भेजा जाकर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत सुनवाई किया जाकर निलंबित करने का आदेश पारित किया गया है। एक मामले में आवेदिका ने आवेदन वापस लिया। एक प्रकरण को पुनः सुनवाई के लिए सूरजपुर तथा एक प्रकरण को रायपुर स्थानांतरित किया गया। तीन मामले को नस्तीवद्ध किया गया। कुछ प्रकरणों में आवेदक उपस्थित नहीं होने के कारण पुनः सुनवाई के लिए रखा गया। आज 4 महिलाओं ने महिला आयोग के समक्ष अपना शिकायत दर्ज कराया।

माईक्रोफाईनेंस कम्पनी से लोन पीड़ित लगभग 50 से अधिक की संख्या में महिलाओं ने अध्यक्ष से शिकायत किया जिसमें एजेण्टों के माध्यम से अलग-अलग गावों में जाकर गलत समझाईश देकर छलपूर्वक एक ही समय में 3-Four बैंकों से लोन फाईनेंस कराया गया। फाईनेंस होने के पश्चात तथा कथित दलाल ने इन महिलाओं को 3-Four हजार देकर समस्त राशि निकलवा लिया और उन्हें स्वयं किश्त पटाने का भरोसा दिया। बैंक अधिकारी लोन वापसी के लिए सभी महिलाओं को परेशान कर रहे हैं तथा दबाव पूर्वक पैसा वसूलने की कार्यवाही कर रहे हैं।

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